दिल्ली शराब घोटाला केस में बड़ी राहत: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने CBI मामले में दोनों को बड़ी राहत दी है।

राउज ऐवन्यू कोर्ट ने कहा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने ये भी कहा कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बरी होने के कहा, “पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा हैसत्य की जीत हुई… AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था… यह पूरा फर्जी केस था… केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है… अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता…”

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