सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज दो मामलों में जमानत दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले में जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को लगाए गए गैंगस्टर एक्ट और जेल में अवैध मुलाकात के दर्ज मुकदमे में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में 14 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। अब्बास के खिलाफ यूपी में फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अब्बास के खिलाफ 4 नवंबर, 2022 को केस दर्ज किया गया था। अब्बास मऊ से विधायक हैं और फिलहाल वे कासगंज जेल में बंद हैं।
इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट मनी लांड्रिंग के मामले में 9 मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अब्बास के खिलाफ दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज से पैसे के लेन-देन के सबूत हैं। ईडी के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग के अपराध में किया गया।