इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी! 20 हजार रुपये का चालान कटेगा अगर…

लखनऊ डेस्क: अगर एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत कमर्शियल वाहनों पर 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया जाता है, और यदि लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। इसी के तहत नोएडा में नए यातायात नियम लागू किए गए हैं।

इन नए नियमों के अनुसार, अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय गाड़ी खराब हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जुर्माना कितने रुपये तक हो सकता है?
नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अगर एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होती है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत कमर्शियल वाहनों पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कैसे बच सकते हैं इस जुर्माने से?

  1. गाड़ी की समय पर सर्विसिंग: गाड़ी की नियमित सर्विसिंग से कई प्रकार की समस्याओं को पहले ही हल किया जा सकता है। सही समय पर सर्विस करवाने से गाड़ी के अचानक बंद होने के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  2. एयर फिल्टर चेक करें: अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाता है, तो इंजन तक हवा सही ढंग से नहीं पहुंच पाती, जिससे गाड़ी अचानक बंद हो सकती है। इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर को साफ करना जरूरी है, इससे न केवल गाड़ी बंद होने का खतरा कम होगा, बल्कि इंजन को सही हवा मिलेगी और माइलेज भी बेहतर होगा।
  3. टायर का ध्यान रखें: अगर गाड़ी के टायरों में हवा कम हो या टायर खराब हों, तो यह सफर के दौरान समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में टायर की सही देखभाल करें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छे हालत में हों।

इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, आप एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय गाड़ी के खराब होने की समस्याओं से बच सकते हैं और जुर्माने से भी बच सकते हैं।

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