
Bihar Voter List : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक उपलब्ध कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि हटाए गए मतदाताओं का विवरण राजनीतिक दलों और एनजीओ को भी उपलब्ध कराया जाए। एनजीओ ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि वे हटाए गए मतदाताओं का विवरण प्रस्तुत करें, जो डेटा पहले ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है, और इसकी एक प्रति गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) को दें।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाले एनजीओ ने एक नया आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की है, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि वे मृत हैं, स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या किसी अन्य कारण से उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है।
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