जोधपुर । काला हिरण शिकार मामले में सुनायी गयी पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की तरफ से अदालत में पेश होने को लेकर स्थायी हाजरी माफी पर उन्हें राहत नहीं मिल पाई। अदालत ने मामले में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात मार्च को निर्धारित की है, साथ ही सलमान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार सोनगरा ने काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को सलमान की अपील पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे। इस पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई की तारीख सात मार्च को वह अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। न्यायालय ने सलमान की तरफ से पेश स्थायी हाजरी माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में सलमान को अब सात मार्च को पेश होना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने पांच अप्रैल 2018 को सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपितों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व स्थानीय दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस सजा के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की है।