किशोर न्याय विषय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिविर का आयोजन

 वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करती सचिव प्रियंका सिंह

भास्कर ब्यूरो

अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन में पद्म नारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रविवार को बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या में किशोर न्याय विषय पर आनलाईन/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण में बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या से कृष्ण भगवान मिश्र अधीक्षक द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से उक्त शिविर एवं निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या में किशोर न्याय विषय पर आनलाईन/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते हुये बताया कि जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं।

कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।सचिव द्वारा अधीक्षक बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या में निरूद्ध बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करायें, उन्हें अस्वस्थ होने पर उचित चिकित्सा उपलब्ध करायें, बाल सम्प्रेक्षण गृह परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें, भीड़ में बिना मास्क के न रहें, सैनेटाइजर का उपयोग अवश्य करें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता एवं समस्या हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पक्र करें।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

थाईलैंड – कंबोडिया सीमा विवाद फिर भड़का तारा – वीर ने सोशल मीडिया पर लुटाया प्यार हिमाचल में तबाही, लापता मजदूरों की तलाश जारी न हम डरे हैं और न यहां से जाएंगे एयर इंडिया विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक