खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में राशन डीलर पर मुकदमा दर्ज

भास्कर समाचार सेवा

नगीना, बिजनौर। सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान पर पूर्ति निरीक्षक नगीना द्वारा निरीक्षण करने पर खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं में गड़कम्प सा मच गया है। गड़बड़ करने वाले अपने आकाओं की शरण तलाश रहे है। पूर्ति निरीक्षक तहसील नगीना विनीत कुमार ने अपनी टीम के अंकित भाटी पूर्ति लिपिक के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें ब्लॉक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहअलीपुर में सस्ता गल्ला विक्रेता राजपाल की उचित दर दुकान पर उपस्थित मिले। उचित दर दुकान पर स्टाक रेट बोर्ड भरे नही पाये गये। वितरण के सम्बंध में कोई सूचना दुकान पर प्रदर्शित नही पायी गयी। विक्रेता द्वारा स्टाक रजिस्टर एंव बिक्री अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। उचित दर दुकान पर 60 कट्टे चावल एव 40 कट्टे गेहूँ के मिले। नेट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दुकान पर 29.53 कु0 गेहू अर्थात 59 कटटे ( भरती 50 किग्रा) एंव 50.92 कु0 चावल अर्थात 102 कटटे (भरती 50 किग्रा) होने चाहिए थे। इस प्रकार उचित दर दुकान पर 9.53 कु0 गेहूँ (19 कटटे भरती 50 किग्रा0) एंव 20.92 कु चावल (42. कटटे भरती 50 किग्रा) कम पाये गये। विक्रेता राजपाल से कम खाद्यान्न के सम्बंध में पूछने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। विक्रेता को खाद्यान्न वितरण करने हेतु मना किया गया। मौके पर मौजूद कार्ड धारक नवाब यूनिट 02 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 02 धडी राशन प्राप्त हो रहा है। शहीदा यूनिट 07 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 32 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। रुकसाना यूनिट 04 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 18 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। फातमा यूनिट 04 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 03 धड़ी राशन प्राप्त हो रहा है। नसरीन यूनिट 03 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 13 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। मुस्तकीमा यूनिट 06 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 04 किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। महमूदन यूनिट 08 के द्वारा बयान दिया गया कि. उनको विक्रेता से 36 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। हाजरा यूनिट 04 के द्वारा बयान दिया गया कि उनको विक्रेता से 16 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। खाद्यान वितरण की मात्रा सही ना पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राशन डीलर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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