100 करोड़ की वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने सीबीआई अधिकारियों की टीम यहां पहुंची है। स्पेशल स्पेशल सीबीआई जज आर एन रोकड़े ने सोमवार को सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी।
जेल अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार की सुबह से देशमुख का बयान दर्ज करना शुरू किया था और यह प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, “मध्य मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में, जहां देशमुख फिलहाल कैद हैं, सीबीआई का दल सुबह करीब साढ़े 10 बजे पहुंचा।” उन्होंने बताया कि इस दौरान पूर्व मंत्री के वकील भी मौजूद थे।
सीबीआई अधिकारी देशमुख का बयान आर्थर रोड जेल अधीक्षक द्वारा तैनात एक जेल अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को रेस्टोरेंट और बारों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की धन उगाही के लिए कहा था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इनकार किया है।
हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका
इसके बाद शिकायत के इस पत्र के साथ ही एडवोकेट जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने CBI को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था की उन्हें अगर उनकी जांच में ऐसा कुछ पता चलता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।
नवाब मलिक को नहीं मिली राहत
विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही थी। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। वहीं नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. जिस पर हाई कोर्ट में सात मार्च को सुनवाई होगी।