
डीएम ने ग्राम सचिवों के संग किया सीधा संवाद, भरा जोश
लखीमपुर खीरी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी ग्राम सचिवों संग सीधा संवाद करके जोश भरा। उन्होंने स्वच्छ लखीमपुर खीरी-सुंदर लखीमपुर खीरी अभियान की आवश्यकता व प्रासंगिकता समझाइ। सभी सेक्रेटरी आवंटित गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने में पूरी तन्मयता से जुट जाएं, इसमें सभी ग्रामवासियों का भी अपेक्षित सहयोग लें। पूरे जनपद में एक सकारात्मक माहौल का सृजन करें। गांव की सर्वांगीण विकास के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करें। ग्रामीणों की सभी मूलभूत सुविधाओं को गांव में उपलब्ध कराएं। शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के कन्वर्जन से विकास की गंगा बहाए। अधिक्रमित तालाब व चकमार्गों को खाली कराकर उसका सुंदरीकृत कराएं।
उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सचिव अपने काम से अपनी पहचान बनाए। ग्राम सचिव गांव में खुली बैठक कराकर अपात्रों के नाम राशन कार्ड सूची से हटवाए, वही कोई भी पात्र योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहने पाए। गांव पंचायत की धुरी है ग्राम सचिव। यदि ग्राम सचिव चाहे तो गांव में विकास की गंगा बहेगी। यदि किसी भी ग्राम में शौचालय की पात्रता रखता है तो उसे शौचालय का लाभ अवश्य दिलाए।
सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम सचिव के कंधों पर है, जिसका पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निर्वहन करें। फील्ड में सरकार की सभी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। खीरी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्राम चौपाल का आयोजन में आमजन का बेहतर रिस्पॉस मिल रहा, जिसमें आपका सहयोग सराहनीय है। 21 अप्रैल को जिले की 153 ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम चौपालों का सफल आयोजन कराकर जिम्मेदारी की भूमिका निभाए। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने कहा कि बैठक में जो भी डीएम व सीडीओ सर के निर्देश प्राप्त हुए उसका वह पूरी टीम के जरिए पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
डीएम की अध्यक्षता में हुई सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला, आरटीआई कानून की बताई बारीकियां
मंगलवार को शाम चार बजे जिलाधिकारी महेंद्र महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला का सफल संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत नियमानुसार समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराए। उन्होंने ग्राम सचिवो से कहा कि बतौर जन सूचना अधिकारी आपका प्रथम व प्रमुख दायित्व सूचना देना है। जनसूचना अधिकारी केवल और केवल विधिक आधार से सूचना देने से मना कर सकते हैं। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी कायदे कानून समझाएं। कार्यशाला में डीडीओ अरविंद कुमार, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, 115 ग्राम पंचायत अधिकारी, 100 ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।