‘वक्फ संपत्तियों’ पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, जब्त होंगी ये संपत्तियां

लखनऊ। उतर प्रदेश सीएम योगी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध मानते हुए तुरंत जब्त किया जाए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी परिस्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं।

योगी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद एक सख्त नीति अपनाई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो वक्फ के रूप में अवैध रूप से घोषित की गई हैं और जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं।

सीएम योगी की इस पहल का उद्देश्य उन संपत्तियों को चिह्नित करना है जिनका वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। विभिन्न जिलों में इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक संसाधनों और दिशा-निर्देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

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