बसों की खरीद में भ्रष्टाचार : मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई टली

 दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र पांडेय ने 4 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया. 11 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था. 7 अक्टूबर 2021 को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे.

4 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. 30 सितंबर 2021 को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था. एक सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रुप से बेबुनियाद आरोप लगाए.

याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ 8 मार्च 2021 से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचनेवाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिए कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट के समन करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

हिमाचल में तबाही, लापता मजदूरों की तलाश जारी न हम डरे हैं और न यहां से जाएंगे एयर इंडिया विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक क्या बेहतर – नौकरी या फिर बिजनेस पेट्स के साथ डेजी का डे आउट