शिमला में स्थानीय कोर्ट ने संजौली स्थित एक मस्जिद के तीन फ्लोर हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उस विवाद के बाद आया है जिसमें मस्जिद के अवैध निर्माण की शिकायतें उठाई गई थीं।कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अतिरिक्त फ्लोर स्थानीय निर्माण नियमों के खिलाफ हैं और इसे अवैध रूप से बनाया गया है।
अदालत के इस फैसले से स्थानीय समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं।स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इन अवैध निर्माणों को हटा सके। प्रशासन ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन करेगा और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इस मुद्दे पर समुदाय के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है, यह कहते हुए कि यह निर्णय धार्मिक स्थानों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में नहीं रखता। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आदेश को कितनी तेजी से लागू करता है और क्या इस मामले में कोई अन्य कानूनी कार्रवाई होती है।