कोरोना से मौत मामले में कोर्ट का फैसला, मुआवजे के झूठे दावे पर होगी जांच

कोरोना वायरस जैसी महामारी को पूरा देश आज भी झेल रहा है, बता दे कि इस महामारी में संक्रमण से हुई मौतों के बाद परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, इसके तरह ही कुछ लोग मुआवजा भी पाने लग गए थे। ऐसे में कई लोगों ने रकम पाने के लिए झूठे दावे तक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया।

ऐसे मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत का मुआवजा पाने वालों के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच जल्द से जल्द करवाएगा।

एक्शन में केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Center Government) को कोरोना से मौत का मुआवजा (Corona Death Compensation) पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की मंजूरी दी है। यानी अब झूठे दावे करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है।

जानिए किन राज्यों में मुआवजे की जांच

इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दाखिल हुए 5 फीसदी दावों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल इन चार राज्यों में मुआवजे के लिए किए जाने वाले दावों और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े में सबसे ज्यादा अंतर देखा गया।

90 दिन के भीतर मुआवजा पाने की उम्मीद

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 28 मार्च तक कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन तय की है। भविष्य में होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा भी 90 दिन के भीतर ही करना होगा। बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिए थे कि वह कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करवाएगा।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े और मुआवजा पाने के लिए दाखिल हुए आवेदन की संख्या में काफी अंतर है। केंद्र सरकार ने मांग की थी कि मामले में ऑडिट या किसी और तरीके से जांच की जानी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील मानते हैं मामले की जांच की अनुमति दे दी है।

सरकार को भारी पड़ा 50 हजार रुपए का मुआवजा

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यह आदेश दिया था कि पूरे देश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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