राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बाऱ फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 के पार दर्ज किया गया। इसे देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप)3 की पाबंदियां तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू होते ही दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
सीएक्यूएम के आदेश के मुताबिक नियमों के अनुसार जब एक्यूआई 350 के पार चला जाता है तो ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाई जाती हैं।एक्यूआई के 400 के पार पर ग्रैप चार की पाबंदियां लागू की जाती हैं। शुक्रवार को सीएक्यूएम की उपसमिति की आपात बैठक की गई, जिसमें ग्रैप-3 को लागू करने का फैसला किया गया। ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां पहले से ही लागू हैं। ग्रैप के तीसरे चरण के तहत एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों को छोड़कर) अन्य बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध लग गया है। अब खनन संबंधी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक है। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा सकता है।
दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर शुक्रवार से रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
सीएक्यूएम ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि हवा की स्थिति और बारिश के चलते दिल्ली का एक्यूआई 200 के नीचे आ गया था। पिछले हफ्ते ही इन पाबंदियों को हटाया गया था।