6 व्यक्तियों को 6 माह तक माह में 2 बार उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द
बहराइच । जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र द्वारा 13 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 6 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को आगामी 6 माह तक माह में 2 बार उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना पयागपुर अन्तर्गत ग्राम झाला तरहर नि. प्रहलाद उर्फ दंगी पुत्र पुत्ती, अजय कुमार पुत्र राम सुरेश उर्फ सुरेश एवं अरूण कुमार उर्फ छैलू उर्फ विजय कुमार पुत्र राम सुरेश उर्फ सुरेश, थाना सुजौली के ग्राम हज़ारीपुरवा दा. कारीकोट नि. जवाहर पुत्र राम लाल, थाना हरदी के ग्राम ग्राम गरेठी गुरूदत्त सिंह हाल पता राजी चौराहा नि. सुरेश उर्फ गोगे सिंह पुत्र रामहर्ष उर्फ राम हरख सिंह, ग्राम महाराजगंज दा. जोत चांदपारा नि. यावर पुत्र हाजी मकबूल एवं ग्राम तिवारीपुरवा दा. बहोरिकापुर नि. मदनलाल उर्फ मदन तिवारी पुत्र रवीश चन्द्र, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम मानिकपुर नि. लल्लन उर्फ सलीम खां पुत्र बुधई, थाना रूपईडीहा के जमोग बाजार नि. मनोज कुमार विश्वास पुत्र नील रतन विश्वास, थाना मटेरा के ग्राम दर्जिनपुरवा नि. छबबन पुत्र इब्राहीम व ग्राम लखैया दा. मोहरबा नि. छबबन पुत्र हसमत, थाना मोतीपुर के ग्राम बंजारनटांडा दा. बलसिंहपुर नि. अरविन्द पुत्र रामनाथ तथा थाना नवाबगंज के कस्बा नवाबगंज नि. पुत्ती उर्फ मोहम्मद अहमद पुत्र मैनुद्दीन को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम कटिलियाभूप सिंह नि. लवन्डऊ उर्फ अमानत अली पुत्र जाकिर अली व अलिया बुलबुल नि. युसुफ पुत्र मक्का, थाना सुजौली के भैसाबुढ़ना दा. जंगल गुलरिहा नि. गंगाराम पुत्र हंसराज, थाना मोतीपुर के पुरैना रघुनाथपुर नि. संजीव पुत्र दशरथ, थाना जरवलरोड के ग्राम हरचन्दा नि. आबिद उर्फ कल्लू पुत्र हासिम व माजिद उर्फ चांद बाबू पुत्र मो. हशिम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।