सड़क पर फेंका कचरा तो लगेगा जुर्माना : घरों में भी ऐसे रखना होगा कूड़ा

उत्तराखंड में अब सड़क पर कचरा फेंकना आपको मुश्किल में डाल देगा। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने अधिशासी अधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नगरवासियों को जागरूक करें और घर से सूखा और गीला कूडा सेग्रिगेट करके कलेक्शन करें तथा उसका उचित निस्तारण किया जाए। गंगा नदी में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले नालों पर जाली लगाकर प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट को सीधे नदी में जाने से रोका जाए।

कूड़ा फेंकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत में सबसे पहले किसी एक वार्ड को चयनित करें। उस वार्ड में घर पर ही सूखा और गीला कूड़ा पृथक करने के लिए लोगों को जागरूक करें। घर से सूखा और गीले कूड़े का अलग-अलग उठान किया जाए। जिस घर से कूड़ा पृथक नही किया जा रहा है, उनका चालान करते हुए जुर्माना लगाया जाए।

सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर कडी निगरानी रखें और एक्ट के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। नगर क्षेत्र में कूडा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी निकाय में सोर्स सेग्रीगेशन को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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