नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने विवादास्पद भाषणों के जरिये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर क्रमश: 72 तथा 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है।
आयोग ने इन दोनों नेताओं को 16 अप्रैल को सुबह छह बजे से उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने, जनसभाएं करने, रोड शो आयोजित करने, मीडिया के सामने बयान देने और साक्षात्कार देने आदि पर रोक लगाई है। आयोग ने योगी आदित्यनाथ को नौ अप्रैल को मेरठ में आपत्तिजनक एवं विवादास्पद भाषण देने के मामले में नोटिस जारी किया था जबकि मायावती को देवबंद में सात अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के मामले में नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों और सांप्रदायिक बयानबाजियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में ‘शक्तिहीन’ है। इस शीर्ष अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग की शक्तियों का परीक्षण करेगा क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहें। अब इस मामले मंगलवार को सुनवाई होगी।