फतेहपुर : गैर इरादतन हत्या पर 10 वर्ष का कारावास

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । जिला न्यायालय ने मंगलवार को धारा 304 व गालीगलौज के एक मामले में आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 5000 रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। बीते कुछ वर्ष पूर्व खागा कोतवाली पुलिस ने संवत गांव निवासी बाबू लाल पुत्र हीरालाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्जकर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था लेकिन जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही आरोपित जमानत पर रिहा हो गया था।

जबकि मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 5000 रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने दलीलें गवाह व सबूत पेश किये। अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल व कोतवाली पुलिस ने भी भूमिका अदा की।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

हिमाचल में तबाही, लापता मजदूरों की तलाश जारी न हम डरे हैं और न यहां से जाएंगे एयर इंडिया विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक क्या बेहतर – नौकरी या फिर बिजनेस पेट्स के साथ डेजी का डे आउट