दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के एक मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त जवाहरलाल पुत्र भोला चमार निवासी ग्राम धर्मपुर थाना असोथर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष दो माह के कठोर कारावास समेत 5000 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने वर्ष 2015 में अपने गांव की एक नाबालिग के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था।
पीड़िता के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ वर्ष बाद वह जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई की।
दो मामलो में अदालत ने सुनाई सजा
अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की। इसी प्रकार खागा न्यायालय के जे०एम० ने दफा 25 के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए सबूतों व गवाहों के बयान आधार अभियुक्त गोलीबाज उर्फ विजय सिंह पुत्र मंगोला उर्फ मंगल प्रसाद निवासी रग्घूपुर थाना किशनपुर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा समेत 1000 रुपये के अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2004 में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जहां से कुछ माह पूर्व वह जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को खागा न्यायालय के जे०एम० ने मामले की अंतिम सुनवाई की। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की है।