दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । सोमवार को जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज ने महिला से दुराचार के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त श्रीराम पासी पुत्र शिवमोहन निवासी अकिलपुर ऐराना कोतवाली खागा को दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के कठिन कारावास समेत 9000 रुपये अर्थ दण्ड व अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में पांच माह के अधिक कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार ने गवाहों के बयान सबूत व गवाह समेत दलीलें पेश की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के जेल जाते ही उसके स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारों में मायूसी छा गई जबकि पीड़ित पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।