दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । न्यायालय ने अलग अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपितों को कठिन कारावास समेत अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय की कोर्ट नम्बर दो अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट मोहम्मद अहमद खान ने नाबालिग को अगवा कर छेड़छाड़ व दुराचार के आरोपित राकेश लोधी निवासी अहमदपुर अजका थाना हुसैनगंज को आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 30 हजार के अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।
इसी क्रम में दहेज हत्या के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक आरोपित मानसिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी बहलोलपुर ऐलई के ऊपर दोष सिद्ध होने पर गवाहों के बयान एवं सबूतों के आधार पर दस वर्ष के कठिन कारावास समेत 5000 रुपये अर्थ दण्ड व अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है जबकि आरोपित के पिता गजराज पुत्र बंशी व माँ चंद्रकली पत्नी गजराज के ऊपर आरोप सिद्ध न होने पर बाइज्जत रिहाई का आदेश दिया है। अभियुक्त के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने गवाहों के बयान व सबूत पेश किये। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही आरोपित पक्ष के लोगो मे मायूसी छा गई जबकि पीड़िता पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।