दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सो ऐक्ट ने अलग अलग मामलो की अंतिम सुनवाई करते हुए दो लोगो को कठिन कारावास समेत अर्थदण्ड से दंडित किया। जिसमे न्यायालय ने गाजीपुर थाने में पंजीकृत हत्या के प्रयास मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषी करार देते हुए अभियुक्त राजू रैदास पुत्र किशोर को सात वर्ष के कठिन कारावास समेत 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई।
छेड़छाड़ के मामले में दस वर्ष की सजा जबकि हत्या के प्रयास के मामले में हुई 7 वर्ष की सजा
इसी प्रकार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट ने नाबालिग को अगवाकर छेड़छाड़ व दुराचार के मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए अभियुक्त शिवदयाल पुत्र राम जियावन निवासी ग्राम रारी थाना किशनपुर को दस वर्ष के कठिन कारावास समेत 10 हजार के अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्तो के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव व रहस बिहारी श्रीवस्तव ने गवाहों के बयान सबूत गवाह व दलीलें पेश की। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही उनके स्वजनों में मायूसी छा गई जबकि पीड़ित पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।