फतेहपुर : छेड़छाड़ केे आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । शनिवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो ऐक्ट के जज ने महिला से छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त गुड्डू पुत्र रहीस मलिक निवासी कस्बा व थाना जहानाबाद को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास समेत 22 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने वर्ष 2018 में अपने ही गांव की एक महिला के साथ छेड़छाड़ व विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास किया था।

पीड़िता की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो कि जेल जाने के कुछ माह बाद जमानत पर रिहा हो गया था। जबकि मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह ने सबूत गवाहों के बयान व दलीलें पेश की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

इसी प्रकार जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध शस्त्र अधिनियम के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महिपत यादव निवासी ग्राम खेसहन थाना गाजीपुर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के अतिरिक्त दो दिन के अतिरिक्त कारावास समेत 500 रुपये के अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त को स्थानीय पुलिस ने वर्ष 2006 में अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसके कुछ माह बाद वह जमानत पर रिहा हो गया था लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था।

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