दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
फ़तेहपुर। गुरुवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त राजेश पुत्र चुनबुद केवट निवासी ग्राम किशनपुर थाना धाता को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठिन कारावास समेत 8,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
अभियुक्त ने वर्ष 2013 में अपने गांव की ही नाबालिग के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन जेल जाने के कुछ समय पश्चात अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मामले पर अंतिम सुनवाई की। अभियुक्त के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये।
इसी प्रकार जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश गैंगगेस्टर ऐक्ट कोर्ट ने गैंग्गेस्टर के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त जिंतेंद्र कुमार चमार पुत्र इंद्रपाल निवासी ग्राम उमरा भोगलपुर कोतवाली खागा को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास समेत 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2012 में पुलिस ने गैंग्गेस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को जिला न्यायालय ने मामले पर अंतिम सुनवाई की।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता अमरजीत भारती ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये। इसी प्रकार जिला न्यायालय सी०जे० (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को दफा 25 मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजू पुत्र रामसजीवन उर्फ लाली गुप्ता निवासी ग्राम बरौहा थाना ललौली को जेल में बिताई गई सजा के अतिरिक्त 500 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
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