भास्कर ब्यूरो
फ़तेहपुर । बुधवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी० कोर्ट ने महिला से जबरन छेड़छाड़ मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र त्रिवेणी प्रसाद व मुख्तार पुत्र निसार निवासीगण ग्राम कोराई थाना मलवां को दस-दस वर्ष के कारावास समेत 26-26 हजार रुपये अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो ने वर्ष 2020 में अपने ही गांव की एक महिला के साथ जबरन मारपीट छेड़छाड़ कर जानमाल की धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तो के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जहां से कुछ माह बाद दोनों जमानत पर रिहा हो गये थे लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल सिंह ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये।