दैनिक भास्कर ब्यूरो,
फ़तेहपुर । मंगलवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी. कोर्ट ने विस्फोटक सामग्री अधिनियम के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर एक अभियुक्त अंशू उर्फ अरुण सोनकर पुत्र महेश सोनकर निवासी मडेपुर थाना साढ़ जिला कानपुर को दोषी करार देते हुए 07 माह 10 दिन के कारावास समेत 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को जहानाबाद पुलिस ने कुछ माह पूर्व विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल भेजा था।
जिसकी मंगलवार को अंतिम सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने गवाहों के बयान सबूत व दलीले पेश की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।