दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट प्रथम ने जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार देते हुए एक अभियुक्त बराती उर्फ गोविंद बाजपेयी पुत्र गंगा सागर निवासी ग्राम चरई थाना जाफरगंज को दो वर्ष नौ माह के कारावास समेत दो हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने वर्ष 2016 में अपने गांव के ही एक ब्यक्ति के ऊपर तमंचे से फायर कर उसको जान से मारने का प्रयास किया था।
पीड़ित की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो कि कुछ समय बाद ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। तब से आज तक मुकद्दमे का ट्रायल चल रहा था। गुरुवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की अंतिम सुनवाई की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अभियुक्त को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता शिवकिशोर ने गवाहों के बयान, सबूत व दलीलें पेश की।