दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
फ़तेहपुर । बुधवार को जिला न्यायालय के अपर जिला स्पेशल जज गैंग्गेस्टर कोर्ट ने गैंग्गेस्टर ऐक्ट के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तो रमेश मिश्रा पुत्र चंद्रपाल निवासी राजापुर, थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली, व राकेश उर्फ रन्नो सिंह पुत्र नारायण बक्स निवासी ग्राम कुनुवा थाना महराजगंज जिला रायबरेली को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास समेत 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो के खिलाफ इसी वर्ष जिला पुलिस ने गैंग्गेस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता अमरजीत भारती ने गवाहों के बयान सबूत व जिरह बहस पेश की। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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