दैनिक भास्कर ब्यूरो,
फ़तेहपुर। मंगलवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपित अभियुक्त चुनबुद रैदास पुत्र पंचू निवासी ग्राम ओती थाना ललौली को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष चार माह के कठोर कारावास समेत 5000 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने वर्ष 2015 में अपने ही गांव में नाबालिग के साथ जबरन दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्जकर गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
लेकिन जेल जाने के कुछ माह बाद वह जमानत पर रिहा हो गया था। मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।
जेल जाते ही उसके स्वजनों ने मायूसी छा गई। जबकि पीड़िता पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।
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