फतेहपुर : दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाया तीन साल का कारावास

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । मंगलवार को जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपितों अफसर पुत्र कल्लू निवासी खम्भापुर थाना कोतवाली नगर व अकील अहमद पुत्र मो० यूसुफ निवासी पत्थरकटा थाना कोतवाली नगर को तीन वर्ष के कठिन कारावास समेत 3000 रुपये के अर्थ दण्ड अदा करने व अर्थ दण्ड न अदा कर पाने की दशा में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले अभियुक्तो को स्थानीय सदर कोतवाली पुलिस ने एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर मरणासन्न करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद दोनों जमानत पर रिहा हो गये थे।

मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। जिसकी मंगलवार को जिला न्यायालय ने अंतिम सुनवाई करते हुए सजा मुकर्रर करते हुए पुनः जेल भेज दिया। अभियुक्तो के खिलाफ जिला शासकीय अधविक्ता रघुराज सिंह ने सबूत व गवाह पेश करते हुए जिरह बहस की। जिनको सजा दिलाए जाने में पुलिस ने भी भूमिका निभाई। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही अभियुक्तो के स्वजनों में निराशा व मायूसी छा गई। जबकि पीड़ित के स्वजनों में न्याय मिलने की खुशी छलक उठी।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें