दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट ने दलित नाबालिग को अगवाकर उसके साथ छेड़छाड़ व दुराचार के साथ मारपीट व जानमाल की धमकी के मामले में अंतिम सुनवाई की, जिसमें गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए अभियुक्त सूरज उर्फ पुत्तन पुत्र चंद्रसेन निवासी ग्राम सेमरा थाना थरियांव को पांच वर्ष के कठिन कारावास समेत 15 हजार अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने वर्ष 2016 में अपने गाँव की ही दलित नाबालिग को अगवाकर जबरन छेड़छाड़ व गाली गलौज के साथ जान माल की धमकी दी थी। पीड़िता के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गया था। जबकि मुकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन था।
अभियुक्त के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार भदौरिया ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की। इसी प्रकार जिला न्यायालय के उपरोक्त न्यायाधीश ने एनडी पीएस ऐक्ट के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए अभियुक्त विजय सिंह पुत्र स्व० शिव नायक सिंह निवासी खूंटाझाल थाना जाफरगंज को 09 माह के कारावास समेत 10 हजार रुपये अर्थ दण्ड अदायगी के दण्ड से दण्डित किया है।
अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने विगत वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन जेल जाने के कुछ समय पश्चात वह जमानत पर रिहा हो गया था। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही दोनों अभियुक्तो को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।