दैनिक भास्कर ब्यूरो
फ़तेहपुर । मंगलवार को जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दो लोगो सुभाष पुत्र हीरालाल रैदास व इन्द्रसेन पुत्र हीरालाल रैदास निवासीगण फिरोजपुर थाना बिन्दकी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास समेत एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
आरोपियों ने अपने गांव के एक ब्यक्ति को मामूली विवाद में मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद ही सभी अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गये थे लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।