दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
फतेहपुर । शुक्रवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों जय प्रकाश व ओमप्रकाश पुत्रगण गिरजा शंकर निवासीगण फिरोजपुर थाना जाफरगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 25 हजार के अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
हत्या के इस मामले में कोर्ट ने 23 साल बाद फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र के बसंतखेड़ा निवासी कमल सिंह गांव से फिरोजपुर गेहूँ कतराने हेतु मजदूर व ट्रैक्टर की तलाश में गए थे। रास्ते में फिरोजपुर के रहने वाले ओमप्रकाश सिंह, जयप्रकाश, गिरजाशंकर व पप्पू उर्फ अखिलेश असलहों से लैस होकर आ गये और रास्ते में रोककर कमल सिंह की असलहों की बटों व लाठी-डण्डो से मार-मारकर हत्या कर दी।
मामले में भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मामले में पुलिस ने अन्तिम आख्या प्रेषित की। इसके उपरान्त सी.बी.सी.आई.डी. खण्ड प्रयागराज ने भी मामले की विवेचना की। जिसमे आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शुक्रवार को मामले की अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई।
मामले में आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सगे भाई ओम प्रकाश, जय प्रकाश को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं आरोपी पप्पू उर्फ़ अखिलेश को दोष मुक्त कर दिया। गिरजाशंकर की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी थी। कोर्ट ने दोषियों को 25-25 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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