दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । मलवां विकास खण्ड के शिवराजपुर गांव निवासी दिनेश त्रिपाठी व राकेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम पंचायतों में कराये गये विकास कार्यों एवं आय ब्यय का ब्यौरा 2018 व 2019 में सूचना के अधिकार के तहत मलवां खण्ड विकास अधिकारी व डीपीआरओ से मांगा था। जिसकी सूचना कई वर्षों से नहीं दी गई। जिसकी अपील आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग में की थी। जिस पर सूचना आयुक्त ने समय से सूचना न देने पर आरोपित खण्ड विकास अधिकारी मलवां पर 25 – 25 हजार के तीन जुर्माने लगाए हैं।
बीडीओ पर 25 हजार के तीन जुर्माने जबकि डीपीआरओ पर हुआ 25 हजार का जुर्माना
वही जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 25 हजार का एक जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने सूचना मांगे जाने के समय से लेकर अब तक के जितने भी डीपीआरओ जिले में नियुक्त किए गये हैं व मलवां विकास खण्ड में तैनात किये गये वर्ष 2018 से अब तक के सभी बीडीओ के वेतन से जुर्माने की धनराशि की भरपाई कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
आरटीआई का जवाब न देने पर सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना
मालूम हो कि वर्ष 2018 व 2019 में मलवां विकास खण्ड के शिवराजपुर गांव निवासी राकेश कुमार ने बीडीओ मलवां समेत डीपीआरओ से ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों के आय ब्यय का ब्यौरा मांगा था जिसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ताओ को आरोपित मलवां बीडीओ व जिला पंचायत राज अधिकारी ने नहीं दिया था।
डीपीआरओ व खण्ड विकास अधिकारी की खाऊ कमाऊ व छुपाऊ कार्यनीतियों से आजिज होकर शिकायत कर्ता आरटीआई कार्यकर्ताओ ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। जिन्होंने आरोपित खण्ड विकास अधिकारी मलवां समेत जिले में तैनात डीपीआरओ पर सूचनाएं न देने पर कार्रवाई कर उनके वेतन से 25 – 25 हजार रुपये काटने के लिए निर्देशित किया है।