दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । शुक्रवार को जिला न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न० 5 के जज ने हत्या के प्रयास के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर चार आरोपितों शंकर लोध, गुलाब लोध पुत्रगण ननकवा कल्लू पुत्र गजराज व कल्लू पुत्र शंकर निवासी तेंदुली बिन्दकी को आजीवन कारावास समेत आठ हजार रुपये अर्थ दण्ड अदायगी व अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाने से अभियुक्तो के स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारों में मायूसी छा गई। जबकि वादी पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।