दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के बाद हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त मेवालाल पुत्र बब्लू रैदास निवासी ऊबीपुर थाना हुसैनगंज को दोषी करार देते आजीवन कारावास समेत 60 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने वर्ष 2019 में एक नाबालिग को अगवाकर उसके साथ दुराचार के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था तभी से वह जेल में ही था। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।
अलग अलग मामलों में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही उसके स्वजनों समेत रिश्तेदारों में मायूसी छा गई जबकि पीड़ित पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी। इसी प्रकार जिला न्यायालय के मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त इंद्रजीत उर्फ टिर्रा पुत्र गया सिंह निवासी रामपुर थाना किशनपुर को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 09 माह के कारावास समेत 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने वर्ष 2022 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके खिलाफ किशनपुर पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा था जो जेल जाने के कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा हो गया था। मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।