दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव से 28 जून की शाम को एक किशोरी, जो घर से शौच के लिए जंगल गयी थी उसको थाना क्षेत्र के ही सुसवन गांव का निवासी गफ्फार का पुत्र राजुल बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था जिसके साथ दुष्कर्म के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया। 29 जून को नाबालिग की मां ने राजुल के खिलाफ थाने में दी जिसके बाद पुलिस ने राजुल के खिलाफ धारा 363, 366 की धाराओ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और नाबालिग युवती व आरोपी की तलाश में टीम गठित कर दी गई।
15 दिनों से था फरार, हिन्दू नाबालिग को किया था अगवा
जिसके बाद 13 जुलाई को पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया जबकि लगभग 15 दिन बाद 15 जुलाई की सुबह थाना क्षेत्र के थरियांव तिराहे के पास नहर पुल के समीप से राजुल शाह उर्फ राजू पुत्र गफ्फार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में 376 भादवि व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 की धाराएं बढाई हैं। जिसको न्यायालय में पेशकर शनिवार को जेल भेज दिया गया। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने बताया कि आरोपी राजुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले में धर्म परिवर्तन की धारा बढाई गई है।