दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर जिले में अपर जिला जज पॉक्सो ऐक्ट ने नाबालिग से दुराचार के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम कोटिया थाना मलवां को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 25 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने गवाहों के बयान, सबूत व दलीलें पेश किया। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही उसके स्वजनों में मायूसी छा गई। जबकी वादी पक्ष के लोगो में न्याय पाने की खुशी छलक उठी।
25 हजार रुपये का लगेगा अर्थदण्ड
बता दें कि अभियुक्त ने विगत वर्ष 2016 में अपने गांव की ही नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह पश्चात ही उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। तब से लेकर आज तक जिला न्यायालय में मुकद्दमे का ट्रायल चल रहा था जिसे लेकर सजा सुनाई गई है।