दैनिक भास्कर ब्यूरो,
फतेहपुर । घरेलू कनेक्शन से कामर्शियल व घरेलू/कॉमर्शियल संयोजन से निजी संस्था स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिक चलाने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। विभाग ने सीएमओ एवं बीएसए कार्यालय से सूची प्राप्त कर चेकिंग शुरू कर दी है। एसडीओ प्रथम एम एम सिद्दीकी ने बताया कि शहर के अंदर स्थित समस्त स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल के संयोजनों की जाँच की जाएगी।
जाँच के दौरान घरेलू/कॉमर्शियल से यदि निजी संस्था स्कूल/नर्सिंग होम में संयोजन चलता पाया जाता है तो विभागीय नियमानुसार चेकिंग रिपोर्ट भरकर असेसमेंट (पेनाल्टी) लगाकर नोटिस भेजा जाएगा, असेसमेंट जमा न करने पर आरसी की कार्यवाही की जाएगी।
एसडीओ ने बताया कि 2023-24 के आदेशानुसार घरेलू संयोजन पर फिक्स्ड चार्ज 110 रूपये/किलोवाट व एनर्जी चार्ज 1-150 यूनिट तक 5.50 रूपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 06.00 रूपये प्रति यूनिट, 300 यूनिट से अधिक पर 06.50 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है। वहीं कॉमर्शियल संयोजन पर फिक्स्ड चार्ज 4 किलोवाट तक 330 रूपये/किलोवाट/प्रतिमाह, 4 किलोवाट से अधिक पर 450 रूपये किलोवाट प्रतिमाह एवं एनर्जी चार्ज 300 यूनिट तक 7.50 रूपये प्रति यूनिट, 300 यूनिट से अधिक पर 08.40 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है।
वहीं निजी संस्थाओं पर फिक्स्ड चार्ज 350 रूपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह एवं एनर्जी चार्ज 09.00 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है। एसडीओ सिद्दीकी ने समस्त स्कूल/नर्सिंग होम/अस्पताल संचालकों से अपील की कि अगर वह घरेलू/कॉमर्शियल से कनेक्शन चला रहे हैं तो संस्था में विधा परिवर्तन हेतु तीन दिवस के अंदर प्रार्थना पत्र उपखंड कार्यालय में दे दें जिससे विभागीय कार्यवाही असेसमेंट (पेनाल्टी) से बचा जा सकता है।
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