फतेहपुर : किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस वर्ष की सजा

भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । बुधवार को जिला न्यायालय ने मलवां थाना क्षेत्र में बीते पांच वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित पुत्ती पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम सकत हिम्मतपुर थाना मलवां को दोष सिद्ध होने पर 10 साल के कठिन कारावास व 10 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। आरोपित ने बीते पांच वर्ष पूर्व अपने गांव की ही एक किशोरी को हवस का शिकार बना डाला था।

न्यायालय ने आपराधिक मामलों मे सुनाया सश्रम कारावास की सजा

स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपित को सजा दिलाए जाने के लिए चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। जेल जाने के कुछ दिन पूर्व ही वह जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामले का मुकद्दमा पाँच वर्ष से विचाराधीन था। इसी क्रम में शहर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को एनडीपीएस के मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है।

बता दें कि थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग 447/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त कुलदीप गुप्ता पुत्र शिवकरण गुप्ता निवासी गंगा नगर कॉलोनी थाना कोतवाली को 01 वर्ष 09 माह व 05 दिन का कठोर कारावास व 3000 के अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया है।

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