दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । सोमवार को जिला न्यायालय को अपर सत्र न्यायाधीश की दो नम्बर कोर्ट ने महिला से दुराचार के आरोपी शिवपूजन पुत्र राम मनोहर निवासी ग्राम अमौरा थाना मलवां को गवाहों के बयान एवं सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए को 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेश सिंह ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त को सजा सनाए जाने से उसके स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारों में मायूसी छा गई। जबकि वादी पक्ष के लोगो के चेहरों में न्याय पाने की खुशी छलक उठी।