दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता आलोक तिवारी ने बताया कि चोरी के मामलों में आरोपी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ जाफरगंज थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।
पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। आरोपी हरिश्चंद्र विश्वकर्मा निवासी छिमी खागा ने अपना जुर्म कबूल किया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए है।