दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । हुसैनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पति ने दहेज की मांग न पूरी करने पर मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से बेघर कर दिया जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनो के साथ थाने पहुंचकर इस घटना की लिखित शिकायत दी, पुलिस ने इस मामले में जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमोर गांव निवासी पति इकबाल, ससुर करीम बक्श सहित पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी 498 A, 323, 504, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3,4, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, 3,4 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
पीड़िता का यह भी आरोप है की मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार सुलह किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा न करने पर उसे व उसकी पांच साल की बेटी को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, जिससे वह काफी डरी सहमी हुई है ।
आपको बता दें कि जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमोर गांव निवासी इकबाल पुत्र करीम बक्श की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 4 अप्रैल 2017 को हुसैनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की के साथ हुई थी। शादी के दौरान लड़की के पिता ने लगभग तीन लाख का उपहार शादी में दिया था, शादी के बाद से ससुर करीम बक्श, सास बिस्मिल्ला, पति इकबाल, रोस्तम व जेठानी शायरा बानो द्वारा कम दहेज का ताना देने लगे और अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे।
मांग न पूरी करने पर मारपीट करने लगे जिससे आजिज आकर वह मायके चली गई दोबारा पति उसे वापस अपने साथ ले गया लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माना और लगातार उसके साथ मारपीट करता रहा। 10 अप्रैल सुबह 8 बजे जब पीड़िता की मां, उसका भाई उसे वापस लेने आया तो दोबारा दहेज की मांग की गई और मना करने पर दोबारा मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।