दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपित अभियुक्त नौशाद पुत्र शहजादे निवासी पनी मोहल्ला कोतवाली सदर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठिन कारावास समेत दो हजार के अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में धारा 457/380 के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह पूर्व आरोपित जेल से जमानत पर रिहा हो गया था। तभी से मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था।
वहीं अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसको अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इसी प्रकार जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चोरी के एक मामले पर बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित अभियुक्त कुबेर मुराई पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सथरियांव थाना राधानगर को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि समेत 500 रुपये अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस ने वर्ष 1997 में चोरी के आरोप में मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ बाद अभियुक्त जेल से जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन था।