दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । दोहरे हत्याकांड के एक मामले में बुधवार को फतेहपुर की अपर सत्र पास्को कोर्ट द्वतीय ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने पक्ष रखा। बता दें कि हथगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू औऱ उनकी पत्नी विमला देवी की बीते 4 जनवरी 2016 को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए मृतक के भाई की पत्नी ( देवरानी ) और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाख़िल करते हुए उमा देवी औऱ उसके प्रेमी सुरेश सिंह यादव को आरोपी बनाया था। शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में 8 गवाहों की पेशी हुई। कोर्ट के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 14 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया था। 15 मार्च को सजा का ऐलान हुआ। देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोनों दोषियों पर कोर्ट ने दस हज़ार रुपए जुर्माना व उम्रकैद की सजा सुनाई है।