दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने महिला को अगवाकर छेड़छाड़ व दुराचार मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों को आधार पर आरोपी राम गोपाल उर्फ पुत्तू सोनी पुत्र राम प्रताप निवासी ग्राम शाखा थाना गाजीपुर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 42 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने वर्ष 2014 मे गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की महिला को अगवाकर छेड़छाड़ व दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर गाजीपुर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ व दुराचार का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जेल जाने के कुछ माह बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गया था जबकि मुकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन था। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने गवाहों के बयान सबूत व दिलीले पेश की। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही न्यायालय परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के जेल जाते ही उसके स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारों में मायूसी छा गई जबकि वादी पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।