अलीगढ़। नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम राजस्व टीम ने रामघाट रोड पर अवैध रूप से पंपलेट स्टीकर चिपका कर डिवाइडर विद्युत पोल को गंदा करने के आरोप में अमीन निशा खालिद प्लाजा शेरवानी मार्केट के सामने जियाल कंप्यूटर प्वाइंट, दीनदयाल हॉस्पिटल के सामने स्काई हाइट एनडीए, रामबाग कॉलोनी गली नंबर 1 क्वारसी चुंगी रामगढ़ रोड माइलस्टोन अकैडमी व स्वर्ण जयंती नगर सिग्नेचर सैलून के पीछे ऐम क्लासेस के प्रोपराइटर क्रमशः अताउल्ला पुत्र कलीमुल्लाह, अजीत, चिराग और प्रशांत के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए थाना क्वारसी में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में एफ आई आर दर्ज कराई गयी है।
अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत नगर निगम अलीगढ़ द्वारा महानगर में विज्ञापन प्रदर्शित किए जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है तथा महानगर में प्रचार-प्रसार हेतु इच्छुक व्यक्ति व फर्म द्वारा नगर निगम अलीगढ़ में आवेदन कर नगर आयुक्त की अनुमति से नियमानुसार विज्ञापन शुल्क जमा कर विज्ञापन पत लगाये जाते हैं परंतु रामघाट रोड पर अवैध रूप से इन प्रोपराइटर द्वारा पंपलेट स्पीकर चिपका शहर की दीवारों के स्वरूप को गंदा करने का प्रयास किया गया जिस पर नगर निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है।
अलीगढ़ से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए खलील अहमद की रिपोर्ट