
भोपाल। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में सामने आए लुटेरी दुल्हन के चर्चित मामले में जिला न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी महिला हसीना को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायाधीश मेघा अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी महिला ने बिना तलाक लिए पांच शादियां कीं और कमजोर व गरीब पुरुषों को निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया। आरोप है कि वह पति को मानसिक रूप से परेशान कर प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास करती थी।

अदालत में यह भी सामने आया कि इस पूरे कृत्य में हसीना की बेटियां और दामाद भी शामिल थे और मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह यह गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 82 बीएनएस एवं धारा 495 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के अपराध सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे मामलों में निवारक दंड आवश्यक है।
इस फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की बड़ी जीत बताया है, वहीं यह निर्णय समाज के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि विवाह की आड़ में ठगी और शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।















