सहारनपुर। लखनऊ से शॉपिंग करने देहरादून आई युवती से गैंगरेप करने वाले टैक्सी चालक और उसके दोस्तों को अदालत ने 25-25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 88-88 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। यह पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
घटना वर्ष 2017 के मामले में कोर्ट ने किया न्याय
यह फैसला सहारनपुर की एक स्थानीय अदालत ने दिया है। घटना वर्ष 2017 की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक युवती शॉपिंग करने के लिए देहरादून आई थी। देहरादून से उसने टैक्सी ली तो टैक्सी चालक उसे सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर ले गया और वहां मुजफ्फरनगर से अपने दो दोस्तों को बुलाकर गागलहेड़ी क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पर तीनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे बदहवास हालत में गागलहेड़ी के जंगलों में छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया
जब घटना का पता चला तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले के चार आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक आरोपी को बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपी सलाउद्दीन गुड्डू और तौसीफ को दोषी माना। तीनों को 25-25 साल करावास की सजा सुनाई गई।
88-88 हजार रुपए का अर्थदंड लगा
यह मुकदमा एडीजे कक्ष संख्या 9 कल्पना पांडेय की अदालत में चल रहा था। पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद कल्पना पांडेय की अदालत ने सलाउद्दीन गुड्डू और तौसीफ पर 88-88 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। तीनों को 25-25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। यह रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।