बालपुर,गोंडा। भूमि बैनामा करने के लिए छह लाख रुपये लेकर भूमि का इकरारनामा करने के कुछ दिन बाद वही भूमि कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने पत्नी के नाम दानपात्र कर देने के मामले का भंडाफोड़ हो गया है। इस मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला थाना कटरा बाजार की ग्रामपंचायत कैथोला के गांव बंजरिया का है। यहां के निवासी सुरेश कुमार तिवारी पुत्र अंगनू प्रसाद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को इस मामले का प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग किया।
मामला करनैलगंज तहसील के होने के चलते एसपी ने इस मामले करनैलगंज कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने एसपी के आदेश पर इस मामले में ऋषिकेश मिश्रा पुत्र जगदेव प्रसाद,चंद्रकांती पत्नी ऋषिकेश मिश्रा, जगदम्बा प्रसाद पुत्र जगत नरायन, सत्यदेव मिश्रा पुत्र रामदेव मिश्रा निवासी ग्राम बंजरिया थाना कटरा बाजार, राधा मोहन एडवोकेट तहसील करनैलगंज, राजेश कुमार स्टाम्प विक्रेता कलेक्टोरेट गोंडा समेत इन लोगों के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
एसपी को दिये गये प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने कहा है कि ऋषिकेश मिश्रा ने आठ अक्टूबर को एक भूमि का इकरारनामा करनैलगंज तहसील में उनके साथ किया। ठीक उसी समय छह लाख 50 हजार रुपये उससे ले लिया शेष 50 हजार रुपये की धनराशि तीन माह के भीतर प्राप्त करके बैनामा करने की शर्त रख दिया। बाद में बैनामा करने की शर्त का उल्लंघन करते हुए उसी भूमि के भाग को अपने पत्नी चंद्रकांती के नाम दानपात्र कर दिये। छह लोगों ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके 12 अक्टूबर को रजिस्ट्रार करनैलगंज के कार्यालय में उसे पंजीकृत करवा लिये। छह लाख 50 हजार रुपये तथा स्टाम्प व निबंधन शुल्क हजम कर लिये और भारी आर्थिक क्षति पहुचाये।